रामपुर जनपद के थाना मिलक पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ग्राम खाता कलां निवासी साकिब पुत्र जमील को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी मिलक के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मिलक पुलिस टीम ने दिनांक 18.09.2026 को लगभग 12:30 बजे मिलक बस अड्डे के पास से अभियुक्त साकिब को पकड़ा। उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय, रामपुर भेजा जा रहा है। यह घटना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पृष्ठभूमि: घटना का विवरण और एफआईआर पंजीकरण मामले की शुरुआत ग्राम खाता कलां निवासी एक वादी की तहरीर से हुई, जिसमें उन्होंने अभियुक्तों समद पुत्र फाजिल, साकिब पुत्र जमीर और अयान पुत्र आसिफ, सभी निवासी ग्राम खाता कलां, थाना मिलक, जनपद रामपुर पर उनकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई गई है, के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्तों ने वादी को घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर, दिनांक 13.08.2026 को थाना मिलक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 270/2026 पंजीकृत की गई थी। शुरुआत में, यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2)/351(3) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री मनीराम सिंह द्वारा शुरू की गई थी और वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार इस विवेचना को आगे बढ़ा रहे हैं। विवेचना के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। जांच में पाया गया कि पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 का विलोपन किया गया और इसके स्थान पर धारा 5(G)/5(J)(II)/5(L)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। यह बदलाव मामले की गंभीरता और जांच के निष्कर्षों पर आधारित था। गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई इस मामले में पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की थी। अभियुक्तों में से दो को दिनांक 17.08.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। वर्तमान में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त साकिब पुत्र जमील की उम्र लगभग 25 वर्ष है और वह ग्राम खाता कलां, थाना मिलक, जनपद रामपुर का निवासी है। उसकी गिरफ्तारी मिलक बस अड्डे के पास से की गई। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना मिलक के प्रभारी निरीक्षक श्री संजय सिंह, निरीक्षक अपराध श्री गुड्डू सिंह, हेड कांस्टेबल 895 जागेश सिंह और कांस्टेबल 622 धीरेन्द्र कुमार शामिल थे। इन पुलिस अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से अभियुक्त को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पुलिस द्वारा अभियुक्त साकिब को माननीय न्यायालय, रामपुर में पेश किया जा रहा है, जहाँ से उसे आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। पुलिस इस मामले में आगे की जांच जारी रखे हुए है ताकि सभी संबंधित तथ्यों का पता लगाया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका यह गिरफ्तारी रामपुर जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, थाना मिलक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस तरह की गिरफ्तारियां समाज में भय फैलाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने में सहायक होती हैं और आम जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं। पुलिस का यह प्रयास सराहनीय है और यह दर्शाता है कि वे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। विशेष रूप से, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में पुलिस की कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये मामले बच्चों की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इस मामले में, पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया है, बल्कि मामले की विवेचना में आवश्यक धाराओं को भी जोड़ा है, जो घटना की गंभीरता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस का यह प्रयास समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। थाना मिलक पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई जनपद रामपुर में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। जनता से भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस और जनता के सहयोग से ही अपराध मुक्त समाज का निर्माण संभव है।