अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत से राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने का अनुरोध किया
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत से राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने का अनुरोध किया।
वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें राहुल गांधी की आवाज का सैंपल लेकर उसे पहले से प्रस्तुत सीडी से मिलान कराने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फोरेंसिक लैब) भेजने की मांग की गई है। यह अर्जी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 सहपठित धारा 91 के तहत दी गई है।
अदालत में इस मांग का राहुल गांधी के वकीलों ने विरोध किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिसमें बचाव पक्ष की आपत्तियों पर बहस की जाएगी।
यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2018 में दर्ज कराया गया था। बाद में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी।
इस केस में अब आवाज के सैंपल की जांच को लेकर कानूनी बहस तेज होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
