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उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों पर सख्ती: फर्जी शिकायत और गवाही देने वालों पर होगी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों पर सख्ती: फर्जी शिकायत और गवाही देने वालों पर होगी कार्रवाई
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उत्तर प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने और फर्जी गवाही देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जांच के दौरान यदि कोई मामला झूठा पाया जाता है या कोई व्यक्ति गलत गवाही देता है, तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए।

उत्तर प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने और फर्जी गवाही देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजीव कृष्ण ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जांच के दौरान यदि कोई मामला झूठा पाया जाता है या कोई व्यक्ति गलत गवाही देता है, तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए।
यह सख्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 जनवरी 2026 के आदेश के बाद देखने को मिल रही है। हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि पुलिस जांच के बाद यदि किसी मामले में तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों की सूची तैयार की जाए और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीजीपी ने आगे कहा कि जिन मामलों में पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल करती है और आरोपी निर्दोष पाया जाता है, उन मामलों की भी गहन जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि कहीं पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग तो नहीं हुआ।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि झूठे मुकदमों पर लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों को फंसाने की घटनाओं में कमी आएगी, जिससे न्याय व्यवस्था और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगी।

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